आकाश विजयवर्गीय को मिली जमानत, क्रिकेट बैट से की थी अधिकारी की पिटाई
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क्रिकेट बैट से अधिकारी को पीटने के आरोपी भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल गई है। भोपाल सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश सुनाया। आकाश को नगर निगम अधिकारी को बैट से पीटने के आरोप में 26 जून को इंदौर में गिरफ्तार किया गया था।
BJP MLA Akash Vijayvargiya has been granted bail by Bhopal's Special Court. He was arrested for thrashing a Municipal Corporation officer with a cricket bat, in Indore, on June 26. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/RuQ7TWyJ95
— ANI (@ANI) June 29, 2019विज्ञापन
इससे पहले भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर शनिवार को भोपाल की जिला एवं सत्र न्यायालय पर सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत में केस डायरी नहीं पहुंचने का कारण सुनवाई में देरी हुई। केस डायरी इंदौर से भेजी गई थी।
क्या है मामला
बुधवार को इंदौर-3 विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए आकाश विजयवर्गीय ने जर्जर मकान को ढहाने पहुंचे निगम अधिकारी की बल्ले से पिटाई कर दी थी। उनकी निगम कर्मचारी से पहले बहस हुई थी। अपने कृत्य को लेकर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि- पहले आवेदन, फिर निवेदन और फिर दे दनादन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले विधायक की जमानत अर्जी गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद उनकी जमानत अर्जी एडीजे कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। अब जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की गई है। जानकारों ने बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार यदि आकाश के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है, वह ट्रायल के दौरान साबित हो जाती हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य हो सकते हैं। यह समय सीमा सजा सुनाने की तिथि से छह साल तक प्रभावी होगी।
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