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मध्यप्रदेश सरकार का फैसला: महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्री साथ लाएं कोरोना जांच रिपोर्ट

Tue, 16 Mar 2021 09:32 AM IST
प्रियंका तिवारी न्यूज डेस्क, अमर अजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर अजाला, इंदौर Published by: प्रियंका तिवारी Updated Tue, 16 Mar 2021 09:32 AM IST
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Air travelers coming from Maharashtra to Indore now have to show Corona test reports at Devi Ahilyabai Holkar International Airport
इंदौर हवाई अड्डा - फोटो : सोशल मीडिया

देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण तैजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस नियंत्रण में आने के बाद एक बार फिर से बेकाबू होता जा रहा है। महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे में कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद मध्यप्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने फैसला लिया है कि अब महाराष्ट्र से इंदौर आने वाले हवाई यात्रियों को हवाई अड्डे पर ही कोरोना संक्रमण से मुक्त जांच रिपोर्ट दिखाना होगा, तभी उन्हें एयरपोर्ट परिसर से बाहर जाने की अनुमति मिल सकेगी। मध्यप्रदेश प्रशासन ने इस नियम को कानूनन अनिवार्य कर दिया है।

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दरअसल, इंदौर में जिलाधिकारी मनीष सिंह ने यह आदेश जारी किया है। उनके आदेश के अनुसार, 'हवाई यात्रा करके महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचने वाले सभी यात्रियों को अपने साथ आरटी-पीसीआर पद्धति की यह जांच रिपोर्ट रखना कानूनन अनिवार्य होगा कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं हैं। यह रिपोर्ट यात्रा से 48 घंटे पहले की अवधि की होनी अनिवार्य है।’

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जांच रिपोर्ट साथ न लाने पर एयरपोर्ट पर ही कराना पड़ेगा कोरोना टेस्ट

एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्रशासन का कोविड-19 रोकथाम दल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की यह रिपोर्ट जांचेगा। वहीं, महाराष्ट्र से इंदौर पहुंचने वाले यात्री यदि किसी कारणवश अपने साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट नहीं ला पाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें हवाई अड्डे पर ही अपने खर्च से आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी। अधिकारी ने बताया कि यदि यात्री इस जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो उन्हें अपने घरों में तब तक पृथक-वास में रहना होगा, जब तक कि वे संक्रमण से मुक्त नहीं हो जाते। प्रशासन उन पर निगरानी करेगा।

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

अधिकरी ने यह भी बताया कि प्रशासन के आदेश के उल्लंघन पर हवाई यात्रियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश का इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करीब 35 लाख की आबादी वाले इस शहर में 24 मार्च 2020 से लेकर इस साल 14 मार्च तक कोरोना वायरस से कुल 62,411 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 943 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है।

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