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मध्यप्रदेशः सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पीड़िता ने लगाई फांसी
Fri, 02 Oct 2020 11:28 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, नरसिंहपुर
पीटीआई, नरसिंहपुर
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Fri, 02 Oct 2020 11:28 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Social media
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले में चिचली थाना क्षेत्र के एक गांव में एक विवाहित अनुसूचित जाति की महिला ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली। 32 वर्षीय इस महिला के साथ चार दिन पहले तीन लोगों ने कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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महिला के परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने पिछले तीन दिन में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया था। शुक्रवार को पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दो अन्य लोगों को पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
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गाडरवारा के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी एसआर यादव ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि मामले में गोटटोरिया पुलिस चौकी के सहायक उपनिरीक्षक मिश्रीलाल कोडपे को लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित किया गया है।
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उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में तीन आरोपियों अरविंद चौधरी, परसू चौधरी और अनिल राय के खिलाफ मामला दर्ज कर एक आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
यादव ने बताया कि पीड़िता सोमवार को मवेशियों के लिए घास काटने अपनी दो भतीजियों के साथ खेत में गई थी। वहां आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।
हालांकि, एसडीओपी ने बताया कि पीड़िता की दो भतीजियों ने कहा कि आरोपियों ने उसे पकड़ा और छेड़ा था, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ है। दोनों लड़कियों ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने घटना के वक्त चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी वहां से भाग गए।
यादव ने दावा किया कि महिला और उसके पति ने उसी दिन मौखिक तौर पर पुलिस से शिकायत की थी लेकिन शिकायत स्पष्ट नहीं थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को पीड़िता जब गांव में पानी लेने गई तो एक अन्य महिला लीलाबाई ने उसे कथित तौर पर ताना मारा। इसके बाद पीड़िता ने अपने घर जाकर फांसी लगा ली।
पीड़िता के पति ने आरोप लगाया कि वे पिछले तीन दिन से मामला दर्ज कराने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यादव ने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी अरविंद के पिता मोतीलाल और एक अन्य महिला लीलाबाई को हमने पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भादंवि की धारा 306 के तहत हिरासत में ले लिया है क्योंकि उन्होंने पीड़िता का अपमान किया। उन्होंने बताया कि पुलिस सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर मामले में आगे जांच कर रही है।
