{"_id":"5ee9b30daed3840a37162505","slug":"yogi-cabinet-decision-up-to-10-thousand-rupees-fine-for-talking-on-phone-while-driving","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात की तो लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना, योगी कैबिनेट का फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात की तो लग सकता है 10 हजार तक का जुर्माना, योगी कैबिनेट का फैसला
Wed, 17 Jun 2020 11:37 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Wed, 17 Jun 2020 11:37 AM IST
विज्ञापन
फाइल फोटो
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रदेश सरकार यातायात नियमों का पाल कराने को सख्त रवैया अपना रही है। जनसंख्या और आर्थिक विकास में वृद्धि के कारण वाहनों की संख्या में अत्यधिक बढ़ोतरी की वजह से दुर्घटनाओं में वृद्धि होने और अपार जनधन की क्षति हो रही है।
इसपर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शुल्क वृद्धि के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर पहली बार में 1,000 और दोबारा में 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
विज्ञापन
इसपर अंकुश लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शुल्क वृद्धि के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेजा था। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर पहली बार में 1,000 और दोबारा में 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन
यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
- बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर 1000 रुपये
- दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी होने पर 1000 रुपये
- एंबुलेंस, दमकल या किसी इमरजेंसी वाहन को मार्ग न देने पर 10,000 रुपये
- शांत क्षेत्र में हॉर्न बजाने पर पहली बार 1000, दोबारा में 2000 रुपये
- बगैर वैध बीमे का वाहन चलाने पर पहली बार 2000 और दोबारा में 4000 रुपये
- सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये
- पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 और दोबारा में 1000 रुपये
- बगैर वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये
- डीएल के लिए अयोग्य घोषित होने के बाद भी लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर 10,000 रुपये
- सार्वजनिक स्थान पर गति सीमा के उल्लंघन पर हल्के वाहन के लिए 2000, भारी वाहन के लिए 4000 रुपये
- सड़क सुरक्षा नियमों के विपरीत वाहन चलाने पर 10,000 रुपये
- सरकार की अनुमति के बगैर रेस या ट्रायल में भाग लेने पर पहली बार में 5000 दोबारा में 10,000 रुपये
- सड़क सुरक्षा के लिए खतरा होने वाला रोग होने के बावजूद वाहन चलाने पर पहली बार 1000, दोबारा में 2000 रुपये
- अधिकारी की बात न मानने या कार्य में बाधा डालने पर 2000 रुपये
- परमिट से अधिक सवारी बैठाने पर प्रति सवारी 200 रुपये
- तय भार से अधिक वाहन चलाने पर 20,000 रुपये
- बगैर परमिट व नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये
- दूसरे वाहन का पंजीयन नंबर लगाने पर पहली बार 5000, दोबारा में 10,000 रुपये
- पंजीयन नंबर सही तरीके से न दिखाने या छिपाने पर पहली बार में 5000, दोबारा में 10,000 रुपये
- बगैर पंजीयन या रद्द पंजीयन पर वाहन चलाने पर पहली बार में 5000, दोबारा में 10,000 रुपये
- अवैध स्वस्थता (फिटनेस) प्रमाण पत्र पर पहली बार में 5000, दोबारा में 10,000 रुपये
- वाहन की तौल कराने से मना करने या माल उतारने से इनकार करने पर 40,000 रुपये
- नियमों के विपरीत पंजीकरण करने पर पहली बार 5000, दोबारा में 10000 रुपये
- नियमों के विपरीत स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहली बार 5000, दोबारा में 10000 रुपये
- वाहन में अनधिकृत परिवर्तन करने पर प्रति परिवर्तन 5000 रुपये
- नियम विरुद्ध वाहन बेचने पर एक लाख रुपये