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एससी-एसटी छात्रों को नहीं देना होगा शुल्क: हाईकोर्ट

Sat, 31 Oct 2015 01:52 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 31 Oct 2015 01:52 AM IST
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without fee SC ST student form will be accepted.

हाईकोर्ट ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी को एससी-एसटी छात्रों के फॉर्म बिना परीक्षा शुल्क के ही स्वीकार करने का आदेश दिया है। इन छात्रों को उत्तर प्रदेश दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के तहत बिना कोई शुल्क लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसकी भरपाई बाद में राज्य सरकार करती है।

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हालांकि, हाईकोर्ट ने टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पक्ष सुनते हुए यह व्यवस्था भी दी है कि इन छात्रों को तब तक डिग्री नहीं मिलेगी, जब तक पूरे परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं होगा।
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इस बाबत यूपी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन, कानपुर रोड लखनऊ, दयानंद दीनानाथ कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कानपुर, दयानंद दीनानाथ कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हमीरपुर कानपुर, यदुनाथ पाल सिंह महाविद्यालय, ईशान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मथुरा हाईवे, मथुरा और ईशान कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मथुरा हाईवे, मथुरा ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी।
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ये कहा गया था याचिका में

without fee SC ST student form will be accepted.

इसमें कहा गया था कि डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी एससी-एसटी छात्रों के परीक्षा फॉर्म बिना परीक्षा शुल्क के स्वीकार नहीं कर रही है, जबकि इन छात्रों को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 के तहत बिना कोई फीस लिए शिक्षण संस्थानों को दाखिला देना होता है। समाज कल्याण विभाग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जांच की एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होता है, ताकि वास्तविक छात्र ही इसका लाभ ले सकें। इस जांच प्रक्रिया को पूरा करने के चलते 31 जनवरी से पहले शुल्क की भरपाई मुमकिन नहीं।

सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने आदेश दिया कि यूपी प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के सदस्य संस्थानों और याचिका दायर करने वाले अन्य संस्थानों के एससी-एसटी वर्ग के विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म बिना परीक्षा शुल्क के ही डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्वीकार करेगी।

जैसे ही सरकार प्रतिपूर्ति करेगी, शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा शुल्क का विवि को भुगतान हो जाए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी की ओर से कहा गया कि उसे राज्य सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिलते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि छात्रों को डिग्री तभी मिलेगी, जब संस्थान या विद्यार्थी पूरा परीक्षा शुल्क जमा कर देंगे।

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