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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में बाप को उम्रकैद की सजा

Wed, 17 Feb 2021 02:05 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 17 Feb 2021 02:05 AM IST
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whole life prison to father in rape with daughter
लखनऊ। अपनी नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ और बलात्कार करने के आरोपी पिता रिंकू को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश कुमार ने रिंकू को आजीवन कारावास और 66 हजार कर जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी रकम को नाबालिग के नाम से फिक्स करने का आदेश दिया है। पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ जानकीपुरम थाने में 30 मई 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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