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पंचायत चुनाव पर आयोग ने दिया बड़ा फैसला, होगा बदलाव
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Mon, 05 Oct 2015 01:02 AM IST
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पंचायत चुनाव की मतदाता सूचियों में एक बार फिर संशोधन हो सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को इसकी इजाजत दे दी है। चुनाव के बीच में संशोधन की इजाजत मिलने से अब जहां तीसरे व चौथे चरण के चुनाव होने हैं वहां इसका लाभ मिल सकेगा।
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सूबे में पहले व दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए नामांकन हो चुके हैं। मतदाता सूची में कई लोगों के नाम छूटने की शिकायतें राज्य निर्वाचन आयोग को लगातार मिल रही थीं।
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कई जिलों ने यहां तक बताया कि ऐन मौके पर इंटरनेट कनेक्टिविटी फेल होने के कारण मतदाता सूची में कुछ नामों की एंट्री नहीं हो पाई।
इन्हीं सबको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तीसरे व चौथे चरण के जहां चुनाव होने हैं वहां मतदाता सूची में संशोधन की इजाजत दे दी है। अपर आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने बताया कि तीसरे चरण के जहां चुनाव होने हैं वहां सात अक्तूबर की शाम चार बजे तक सर्वर खुला रहेगा। इस दौरान नाम जोड़े व काटे जा सकते हैं।
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इसी प्रकार चौथे चरण के चुनाव वाले स्थानों में 10 अक्तूबर की शाम चार बजे तक संशोधन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि कई जिलों की मांग के कारण ही मतदाता सूची में संशोधन की इजाजत दी गई है। आयोग ने तीसरे व चौथे चरण के स्थानों में सूची में संशोधन के लिए सर्वर खोल दिया है।
अफसरों को मिली कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति
प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए सभी विभागों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी व स्थानीय प्राधिकरणों व निगमों में कार्यरत उच्चतर वेतनमान (9300 से 34,500 रुपये) के अफसरों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर दी है।
इन्हें विशेषज्ञ कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाएगा। ये अफसर जहां भी तैनात होंगे कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। गृह विभाग के सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।