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सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगी वर्चुअल कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी संवाद व सुनवाई
Sat, 30 May 2020 01:23 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 30 May 2020 01:23 PM IST
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हाईकोर्ट के निर्देश पर जनपद न्यायालय का संचालन सुबह 10 से शाम पांच बजे तक वर्चुअल कोर्ट के तहत होगा। यह जानकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सपना त्रिपाठी ने दी। उन्होंने बताया कि वर्चुअल कोर्ट के तहत अधिवक्ता तथा पीठासीन अधिकारी के मध्य संवाद व सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनपद न्यायालय स्थित उतरी भवन के कॉन्फ्रेंस हाल से होगी। वर्चुअल कोर्ट का गठन अति जरूरी मामलों के निस्तारण के लिए होगा। इसके तहत नवीन, लंबित जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, न्यायिक कार्य व रिमांड, लंबित आदेश व निर्णय जिसमें पूर्व में बहस हो चुकी हो, उसकी सुनवाई होगी।
लंबित प्रार्थना पत्र कार्यालय लिपिक पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त मामलों से संबंधित कोई भी नवीन प्रार्थना पत्र ई-मेल से प्रस्तुत किया जा सकता है। जनपद न्यायालय का ई-मेल आईडी lucknowdistrictjudge@gmail.com है।
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अधिवक्ता केस का विवरण देने के लिए ई-मेल से लिखित बहस भी प्रस्तुत कर सकेंगे। सुनवाई की तिथि की जानकारी सीआइएस से प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी परेशानी पर विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन -0522-2626303 पर संपर्क किया जा सकता है।
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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जनपद न्यायालय स्थित उतरी भवन के कॉन्फ्रेंस हाल से होगी। वर्चुअल कोर्ट का गठन अति जरूरी मामलों के निस्तारण के लिए होगा। इसके तहत नवीन, लंबित जमानत प्रार्थना पत्र, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र, न्यायिक कार्य व रिमांड, लंबित आदेश व निर्णय जिसमें पूर्व में बहस हो चुकी हो, उसकी सुनवाई होगी।
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लंबित प्रार्थना पत्र कार्यालय लिपिक पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। उक्त मामलों से संबंधित कोई भी नवीन प्रार्थना पत्र ई-मेल से प्रस्तुत किया जा सकता है। जनपद न्यायालय का ई-मेल आईडी lucknowdistrictjudge@gmail.com है।
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अधिवक्ता केस का विवरण देने के लिए ई-मेल से लिखित बहस भी प्रस्तुत कर सकेंगे। सुनवाई की तिथि की जानकारी सीआइएस से प्राप्त की जा सकेगी। किसी भी परेशानी पर विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाइन -0522-2626303 पर संपर्क किया जा सकता है।