फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   vehicles will not be lifted suddenly parked in no parking.

लखनऊ: अब पहले घोषणा किए बिना नो पार्किंग से नहीं उठा सकेंगे वाहन, पांच मिनट का दिया जाएगा समय

Sat, 17 Jul 2021 06:17 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 17 Jul 2021 06:17 PM IST
सार

पार्किंग में खड़े वाहनों को यातायात पुलिस की क्रेन से उठवाने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इनमें बिना घोषणा व सूचना दिए गाड़ी उठाने, वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के मामले भी थे। इसे लेकर एडीसीपी यातायात श्रवण कुमार सिंह ने क्रेन प्रभारियों की बैठक बुलाई। इन्हें निर्देश दिया गया कि क्रेन से वाहन उठाने से पहले लाउडस्पीकर से घोषणा करनी होगी।

विज्ञापन
vehicles will not be lifted suddenly parked in no parking.
वाहन उठाने में नहीं चलेगी मनमानी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

अब यातायात पुलिसकर्मी और क्रेन चालक नो पार्किंग में खड़े वाहन उठाने में मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें ऐसा करने से पहले लाउडस्पीकर से घोषणा करनी होगी और वाहन हटाने के लिए पांच मिनट का समय देना होगा। इसके बाद वाहन उठाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया की हर हाल में वीडियोग्राफी भी करनी होगी। डीसीपी यातायात रईस अख्तर ने विशेष कार्ययोजना तैयार करने के बाद ये निर्देश जारी किए।

विज्ञापन


उनके मुताबिक नो पार्किंग में खड़े वाहनों को यातायात पुलिस की क्रेन से उठवाने की लगातार शिकायतें आ रही हैं। इनमें बिना घोषणा व सूचना दिए गाड़ी उठाने, वाहनों के क्षतिग्रस्त होने के मामले भी थे। इसे लेकर एडीसीपी यातायात श्रवण कुमार सिंह ने क्रेन प्रभारियों की बैठक बुलाई। इन्हें निर्देश दिया गया कि क्रेन से वाहन उठाने से पहले लाउडस्पीकर से घोषणा करनी होगी। इसके पांच मिनट बाद भी चालक या मालिक वाहन नहीं हटाते हैं तो गाड़ी उठाई जाएगी। वहीं, गाड़ी उठाने के बाद मालिक को सूचना देनी होगी। साथ ही बताना होगा कि किस स्थान पर वाहन खड़ा किया जाए।
विज्ञापन


सिर्फ नो पार्किंग के वाहन ही उठाए जाएंगे
डीसीपी के मुताबिक सिर्फ नो पार्किंग से ही वाहन उठाए जाएंगे। ऐसा करते वक्त ध्यान रखना होगा कि कोई क्षति न हो। वाहन स्वामी को संतुष्ट करने के बाद नियमानुसार ही जुर्माना लिया जाएगा। वाहन उठाने और छोड़ने के दौरान मालिकों व चालकों से बदसलूकी नहीं होगी। इसके अलावा सड़क, फुटपाथ, गलियों में क्रेन के आने-जाने के लिए रास्ता रखने के लिए लगातार लाउडस्पीकर पर घोषणा की जाएगी, ताकि लोग इन रास्तों से वाहन खुद हटा लें। यातायात रोकने वाले वाहनों का चालान होगा। हालांकि, मोहल्लों के अंदर घरों के बाहर ट्रैफिक बाधित न करने वाले वाहनाें को जबरन नहीं उठाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

तीन चौराहों पर लेफ्ट लेन सिग्नल बेकार

डीसीपी यातायात के निर्देश पर एडीसीपी ने पॉलीटेक्निक चौराहा, कमता तिराहा व भूतनाथ तिराहे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि तीनों चौराहों पर लेफ्ट लेन का सिग्नल सही से काम नहीं कर रहा है। यह कभी-कभी खुद बंद हो जाता है। इस संबंध में आईटीएमएस के अरुण वर्मा को निर्देश दिया गया है।

उन्होंने लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय लेफ्ट टर्न खाली रखें। जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने के लिए छोड़ दें। कई चौराहों पर स्प्रिंग पोस्ट की मदद से फ्री लेफ्ट टर्न बनाया गया है। एडीसीपी के मुताबिक सिग्नल या यातायात से संबंधित सुझाव हेल्पलाइन नंबर 6389304242, 6389304141 पर दे सकते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed