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यूपी : सचल दल के आदेश के खिलाफ मैनुअल अपील की व्यवस्था खत्म, व्यापारियों के ऑनलाइन दाखिल अपील ही किए जाएंगे स्वीकार
Wed, 15 Jun 2022 11:25 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 15 Jun 2022 11:25 PM IST
सार
अधिकारियों को भी मैनुअल अपील स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन अपील की सुनवाई और निस्तारण का डाटा भी अपील मॉड्यूल पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
राज्यकर विभाग में कोई भी व्यापारी सचल दल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अब मैनुअल अपील नहीं कर पाएगा। उसे अब ऑनलाइन अपील करना होगा। विभाग ने पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अधिकारियों को भी मैनुअल अपील स्वीकार करने से मना कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन अपील की सुनवाई और निस्तारण का डाटा भी अपील मॉड्यूल पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था कर दी गई है।
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दरअसल राज्यकर के प्रांतीय अधिनियम में किसी भी राज्यकर से सचल दल द्वारा पारित किसी आदेश से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील दाखिल किए जाने का प्रावधान है। लेकिन प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के खिलाफ ऑनलाइन अपील करने की व्यवस्था जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की वजह शासन ने तात्कालिक व्यवस्था के तहत 24 नवंबर 2017 से मैनुअल अपील करने की सुविधा दी थी। कुछ दिन बाद पोर्टल पर ऑनलाइन व्यवस्था शुरू भी हुई थी, लेकिन तकनीकी दिक्कतों के कारण यह व्यवस्था नहीं चल पाई थी।
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इस वजह से शासन ने फरवरी 2019 से फिर से मैनुअल अपील दाखिल करने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। तभी से यह व्यवस्था चली आ रही है। अब प्रवर्तन दल द्वारा पारित आदेश के खिलाफ मैनुअल अपील करने की व्यवस्था को खत्म करके ऑनलाइन व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्यकर आयुक्त मिनिस्ती एस ने संबंध में अपर आयुक्त ग्रेड-1, अपर आयुक्त ग्रे-1 (विशेष अनुसंधान शाखा) और अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) को तत्काल प्रभाव से मैनुअल अपील के स्थान पर ऑनलाइन अपील की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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