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यूपी: प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में भरे जाएंगे दस हजार पद, स्नातक के साथ बीएड होगा मान्य; समकक्ष शब्द हटा

Wed, 22 Jan 2025 06:22 PM IST
रोहित मिश्र अक्षय कुमार, अमर उजाला, लखनऊ
अक्षय कुमार, अमर उजाला, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Wed, 22 Jan 2025 06:22 PM IST
सार

Government jobs in UP: यूपी में माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में 10 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

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UP: Ten thousand posts will be filled in secondary schools of the state, B.Ed will be valid along with graduat
यूपी में शिक्षक बनने का बड़ा मौका। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड) व प्रवक्ता के लगभग 10 हजार पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता में से समकक्ष शब्द हटा दिया गया है।

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माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की जाती है। इसमें सहायक अध्यापक के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता, अर्हता थी। इसी तरह प्रवक्ता पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक, बीएड या समकक्ष योग्यता, अर्हता लिखी हुई थी। पिछले दिनों इससे जुड़े कई मामले न्यायालय में गए और समकक्ष योग्यता को लेकर चुनौती दी गई। इसकी वजह से माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती काफी समय से प्रभावित थी।

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कैबिनेट ने दी प्रस्ताव को सहमति 

UP: Ten thousand posts will be filled in secondary schools of the state, B.Ed will be valid along with graduat
यूपी में टीचर बनने का मौका। - फोटो : अमर उजाला।

वहीं लोक सेवा आयोग ने भी माध्यमिक शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर समकक्ष योग्यता को परिभाषित करने की मांग की थी। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उप्र अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा छठवें संशोधन नियमावली व उप्र विशेष अधीनस्थ शैक्षणिक (प्रवक्ता संवर्ग) सेवा दूसरे संसोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है।

हटाया गया समकक्ष शब्द 

इस नियमावली संशोधन के अनुसार विवाद को देखते हुए विभाग ने इन दोनों पदों की योग्यता में से समकक्ष शब्द को हटाकर, संबंधित विषय में स्नातक/परास्नातक व नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री तय कर दिया है। वहीं इस नियमावली में संशोधन के साथ ही लगभग 10 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। विभाग की ओर से जल्द ही इन पदों पर भर्ती के लिए अब लोक सेवा आयोग को संशोधित अधियाचन भेजा जाएगा।

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