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यूपी: मानव तस्करी को लेकर सख्त निर्देश जारी, आरोपियों की संपत्ति की जाएगी जब्त; फ्रीज होंगे बैंक खाते
Fri, 08 May 2026 08:37 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Fri, 08 May 2026 08:37 PM IST
सार
Human trafficking in UP: यूपी में मानव तस्करी के आरोपियों को लेकर सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने निर्देश जारी किए हैं।
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यूपी डीजीपी ने निर्देश किए जारी।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मानव तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने और इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। पत्र प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को जारी किया गया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सिफारिशों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है।
डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इसलिए अब तस्करों पर आर्थिक प्रहार भी किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि मानव तस्करी में शामिल अपराधियों और उनके सहयोगियों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाए। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जनता को जागरूक भी करें
डीजीपी ने सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, रेलवे पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान चलाने को कहा गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और मिशन शक्ति केंद्रों से जुड़े कर्मियों को डिजिटल अपराध, रेस्क्यू प्रोटोकॉल और प्रभावी विवेचना का प्रशिक्षण भी देने को कहा गया है।
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रिश्वत ली तो सख्त कार्रवाई
पत्र में कहा गया है कि पासपोर्ट, वीजा आदि के बदले रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
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डीजीपी ने स्पष्ट किया है कि मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इसलिए अब तस्करों पर आर्थिक प्रहार भी किया जाएगा। निर्देश दिए गए हैं कि मानव तस्करी में शामिल अपराधियों और उनके सहयोगियों के बैंक खाते फ्रीज किए जाएं और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया जाए। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 107 के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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जनता को जागरूक भी करें
डीजीपी ने सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गैर सरकारी संगठन, रेलवे पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन और श्रम विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान चलाने को कहा गया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (एएचटीयू) और मिशन शक्ति केंद्रों से जुड़े कर्मियों को डिजिटल अपराध, रेस्क्यू प्रोटोकॉल और प्रभावी विवेचना का प्रशिक्षण भी देने को कहा गया है।
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रिश्वत ली तो सख्त कार्रवाई
पत्र में कहा गया है कि पासपोर्ट, वीजा आदि के बदले रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट अधिकारियों, बिचौलियों और फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी तरह की लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।