{"_id":"68d14533b39d0aebea00a6b2","slug":"up-show-cause-notices-issued-to-127-parties-including-the-azad-samaj-party-2025-09-22","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: चुनाव के बाद खर्च का नहीं दिया हिसाब, आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित 127 दलों को जारी किया नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: चुनाव के बाद खर्च का नहीं दिया हिसाब, आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित 127 दलों को जारी किया नोटिस
Mon, 22 Sep 2025 06:48 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 22 Sep 2025 06:48 PM IST
सार
यूपी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद खर्च का ब्योरा न देने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
भारत निर्वाचन आयोग।
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
यूपी में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव में खर्च का ब्योरा न देने के कारण राज्य निर्वाचन आयोग ने आजाद समाज पार्टी सहित प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया है।
विज्ञापन
जारी की गई नोटिस में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश के 127 राजनीतिक दलों ने 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का वार्षिक ब्योरा पेश नहीं किया है। वहीं, इन दलों ने 2019 के बाद लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में प्रतिभाग किया पर अपने खर्च का ब्योरा नहीं दिया। ऐसे में इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - अद्भुत है नेपालगंज स्थित मां बागेश्वरी शक्तिपीठ की कथा... नवरात्र के पहले दिन उमड़ी भीड़
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - रोड पर जरा संभलकर: UP में जिंदगियां लील रहे हादसे; पिछले साल से 17.8% बढ़ा मौतों का आंकड़ा, ये हैं टॉप 20 शहर
बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत विधानसभा चुनाव के बाद 75 दिनों में और लोकसभा चुनाव के बाद 90 दिनों में अपने खर्च ब्योरा चुनाव आयोग को देना होता है। प्रदेश के 127 दलों ने ब्योरा नहीं दिया तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।