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यूपी: तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का होगा तबादला, पिछले चुनाव में ड्यूटी करने वाले भी हटेंगे
Sun, 24 Sep 2023 05:18 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sun, 24 Sep 2023 05:18 PM IST
सार
बीते तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का तबादला आगामी 30 सितंबर तक किया जायेगा। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे।
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फाइल फोटो
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
बीते तीन साल से एक जिले में तैनात पुलिसकर्मियों का तबादला आगामी 30 सितंबर तक किया जायेगा। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक से उप निरीक्षक रैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत शासन के निर्देश पर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समस्त एडीजी जोन और पुलिस आयुक्तों से ऐसे पुलिसकर्मियों का तबादला करके सूची डीजीपी मुख्यालय भेजने को कहा गया है।
एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने समस्त एडीजी जोन व पुलिस आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक यदि अपने गृह जनपद में तैनात हो, तो उसका तबादला कर दिया जाये। जो निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 31 मई 2024 तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष एक जिले में तैनाती रहा है, उसको दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाये। साथ ही, 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए सामान्य अथवा उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, उनका भी दूसरे जिलों में भेजा जाये।
ऐसे निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जिनकी 31 मई 2024 को सेवानिवृत्ति में केवल छह माह शेष है, वह स्क्रीनिंग के दायरे में नहीं आएंगे। उनकी चुनाव में ड्यूटी भी नहीं लगेगी। यदि किसी पुलिसकर्मी को विगत चुनावों में शिकायत के आधार पर हटाया गया है अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, उनको भी चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जायेगा।
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यदि किसी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है, तो उसका दूसरी जगह तबादला किया जायेगा। यदि प्रकरण गंभीर है तो उसके बारे में मुख्यालय को जानकारी देनी होगी। कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जो जिला पुलिस के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके बारे में कारण सहित प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना होगा।
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एडीजी स्थापना संजय सिंघल ने समस्त एडीजी जोन व पुलिस आयुक्तों को भेजे पत्र में कहा कि निर्वाचन कार्य में लगा कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक यदि अपने गृह जनपद में तैनात हो, तो उसका तबादला कर दिया जाये। जो निरीक्षक एवं उप निरीक्षक 31 मई 2024 तक विगत चार वर्षों में तीन वर्ष एक जिले में तैनाती रहा है, उसको दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जाये। साथ ही, 31 मई 2022 से पूर्व उस विधानसभा क्षेत्र में हुए सामान्य अथवा उपचुनाव में नियुक्त रहे हैं या लगातार नियुक्त हैं, उनका भी दूसरे जिलों में भेजा जाये।
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ऐसे निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जिनकी 31 मई 2024 को सेवानिवृत्ति में केवल छह माह शेष है, वह स्क्रीनिंग के दायरे में नहीं आएंगे। उनकी चुनाव में ड्यूटी भी नहीं लगेगी। यदि किसी पुलिसकर्मी को विगत चुनावों में शिकायत के आधार पर हटाया गया है अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है, उनको भी चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जायेगा।
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यदि किसी निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक के खिलाफ कोई विशिष्ट शिकायत या किसी राजनीतिक दल के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात की शिकायत है, तो उसका दूसरी जगह तबादला किया जायेगा। यदि प्रकरण गंभीर है तो उसके बारे में मुख्यालय को जानकारी देनी होगी। कोई भी निरीक्षक एवं उप निरीक्षक जो जिला पुलिस के कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है, उसके बारे में कारण सहित प्रस्ताव मुख्यालय को भेजना होगा।