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अब घर बैठे लीजिए पुलिस से धरना-प्रदर्शन की परमिशन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Thu, 15 Mar 2018 02:55 PM IST
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डीजीपी ओम प्रकाश सिंह
- फोटो : ANI
पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किरायेदार और नौकर के सत्यापन जैसी सुविधाओं के लिए अब थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पुलिस विभाग के पोर्टल के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध होगी।
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प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि पहले चरण में मुख्य रूप से छह सुविधाओं को शामिल किया गया है। इनका शुल्क भी निर्धारित कर दिया गया है। सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही इस सेवा का डीजीपी ओमप्रकाश सिंह जल्द ही उद्घाटन करेंगे।
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लॉस्ट एंड फाउंड के अलावा किसी तरह की शिकायत अगर पुलिस विभाग की वेबसाइट के माध्यम से की जा रही है तो कोई शुल्क नहीं देना होगा। अगर जन सुविधा केंद्रों के जरिये शिकायत दर्ज कराने पर इसके लिए 15 रुपये देने होंगे।
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वहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, गाड़ी की एनओसी के लिए 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह किराएदार और नौकर के पुलिस सत्यापन के लिए भी 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड से भुगतान किया जा सकेगा। जन सुविधा केंद्रों से ये सुविधाएं लेने के लिए 15 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
भुगतान के बाद पुलिस विभाग जांच कर निर्धारित सेवा की सत्यापित कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध कराएगा। इस पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग डीजीपी मुख्यालय से की जाएगी।
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धरना-प्रदर्शन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि धरना-प्रदर्शन और किसी कार्यक्रम के लिए अनुमति के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन आने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल कर संबंधित मजिस्ट्रेट, एडीएम या जिलाधिकारी को भेज दिया जाएगा। वहां से आवेदनकर्ता इसे प्राप्त कर सकेगा। इसकी ऑनलाइन सत्यापित कॉपी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।