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UP: निजी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकेंगे विभाग या अधिकारी, तीन माह में करना होगा खाली
Wed, 26 Jun 2024 08:22 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Wed, 26 Jun 2024 08:22 AM IST
सार
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्त, डीएम और जिलों के पुलिस कप्तानों को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण होने पर उसे तीन माह में हटा दिया जाए।
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
निजी भूमि पर विभाग या अधिकारी द्वारा कब्जा नहीं करने और संपत्ति से जुड़े नागरिक विवादों में जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आदेश का पालन होने लगा है।
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मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी पुलिस आयुक्त, डीएम और जिलों के पुलिस कप्तानों को यह सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है कि किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी द्वारा अतिक्रमण होने पर उसे तीन माह में हटा दिया जाए। साथ ही, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी, कानून के प्राधिकार या सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना भूमि संपत्ति से संबंधित नागरिक विवाद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
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निर्देशों में कहा गया है कि कब्जा खाली नहीं करने पर उप्र राजस्व संहिता नियमावली के प्रावधानों के मुताबिक क्षतिपूर्ति भी की जाए। मुख्य सचिव ने बीती 25 मई को अदालत के आदेश का पालन कराने के लिए तेजी से कार्यवाही करने को कहा है।
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