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यूपी : श्रमिकों को पांच लाख रुपये तक का इलाज तथा दुर्घटना बीमा का शासनादेश जारी
Sat, 30 Oct 2021 01:13 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 30 Oct 2021 01:13 AM IST
सार
पंजीकृत कामगारों एवं उनके परिजनों को 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। दो लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
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विस्तार
असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों के लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों तथा उनकेपरिवार के सदस्यों को 05 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। साथ ही दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस बाबत अपर मुख्य सचिव श्रम द्वारा शासनादेश जारी कर दिए गए हैं।
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शासनादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकृत कामगार तथा उनके परिजन इस योजना में इलाज के पात्र होंगे। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में प्रति परिवार 05 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा नि:शुल्क प्रदान की जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है।
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इसके अलावा मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने या दिव्यांगता की दशा में उसके परिजनों को अधिकतम 02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि 06 श्रेणियों में देय होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि दोनों ही योजनाओं का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
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पीसीडीएफ कर्मचारियों के वेतन के लिए 10 करोड़ मंजूर
प्रदेश सरकार ने प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) के कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। पीसीडीएफ की माली हालत अच्छी न होने की वजह से कर्मचारियों को समय से वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शासन ने फेडरेशन को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 25 करोड़ रुपये ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की है। उप सचिव दुग्ध विकास बिंद गोपाल द्विवेदी ने 10 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी कर दिए हैं।