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UP: प्राथमिक-जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के तबादले को लेकर बड़ा फैसला, कोर्ट के निर्देश पर डीएम को भेजा पत्र
Thu, 11 Jun 2026 09:00 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 11 Jun 2026 09:00 AM IST
सार
Teachers in UP: यूपी के प्राथमिक और जूनियर स्कूल के शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हाईकोर्ट के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
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यूपी बेसिक टीचर को लेकर फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के तबादले में वरिष्ठ शिक्षक सरप्लस माने जाएंगे। शासन ने 22 मई के हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में सभी डीएम से शिक्षकों की सूची 26 जून तक मांगी है। तब तक तबादले नहीं होंगे।
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हाईकोर्ट के आदेश पर बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसके लिए जिलों को आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि 20 जून तक जिलों में डीएम सत्यापन कर सूची तैयार करेंगे। अपात्तियों का निस्तारण इन 10 दिनों में किया जाएगा।
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प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम दो और उच्च प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम तीन शिक्षक तैनात होंगे। छात्र- शिक्षक अनुपात के अनुसार जिन स्कूलों में ज्यादा शिक्षक हैं उनमें जो शिक्षक सबसे वरिष्ठ होगा उसका तबादला दूसरे स्कूल में किया जाएगा। इसके लिए 30 अप्रैल तक के आंकड़े ही लिए जाएंगे।
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सरप्लस शिक्षकों की पहचान फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पर की जाएगी। उन्होंने सभी डीएम से कहा है कि सरप्लस शिक्षकों की सूची 10 दिन में सत्यापित करें। इनकी आपत्तियों का निस्तारण 20 तक करें और शासन को निर्धारित प्रोफार्मा पर इसकी जानकारी भेजे। बता दें कि शासन ने तबादले में पहले सरप्लस शिक्षकों के समायोजन की बात कही है।