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UP : गांवों को रात में भी भरपूर बिजली देने का निर्देश, सभी निगमों के प्रबंध तंत्र को दिया गया आदेश

Mon, 10 Apr 2023 12:28 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 10 Apr 2023 12:28 AM IST
सार

इसके तहत अब शाम सात से सुबह 5:00 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी। 

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UP: Instructions to provide full electricity to the village even at night
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को भी शाम के वक्त निर्बाध बिजली देने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत अब शाम सात से सुबह 5:00 बजे तक बिजली कटौती नहीं होगी। 

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प्रदेश में एक अप्रैल को जारी आदेश में सभी जिलों में आधी रात के बाद 2 घंटे की बिजली कटौती का आदेश दिया गया था ।यह कटौती रात 12:00 से 4:00 बजे के बीच होनी थी,  लेकिन पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने इस आदेश को निरस्त कर दिया है।
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सभी विद्युत वितरण निगम को निर्देश दिया गया है कि रात के समय किसी तरह बिजली कटौती नहीं की जाएगी। शाम से लेकर सुबह तक निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जाएगी। ग्रामीण इलाकों को कम से कम 21 घंटे बिजली देने का निर्देश दिया गया है।

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