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यूपी सरकार का बड़ा फैसला: 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रोकी, वो कर्मी जिन्होंने नहीं किया ये काम

Mon, 02 Feb 2026 05:34 PM IST
आकाश द्विवेदी अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: आकाश द्विवेदी Updated Mon, 02 Feb 2026 05:34 PM IST
सार

यूपी सरकार ने संपत्ति विवरण न देने वाले 68 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों की सैलरी रोक दी है। मानव संपदा पोर्टल पर चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। तय समय पर जानकारी न देने वालों के प्रमोशन पर भी रोक लगेगी।

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UP government takes major decision: Salaries of 68,000 employees stopped... These are the employees who did no
सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

यूपी सरकार ने 68 हजार से ज्यादा राज्य कर्मचारियों की सैलरी फिलहाल रोक दी है। ये वो कर्मचारी हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी  'मानव संपदा पोर्टल' अपलोड नहीं की है। दरअसल, कुछ दिन पहले प्रदेश सरकार ने  'मानव संपदा पोर्टल' पर राज्य कर्मियों के चल-अचल संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन करना अनिवार्य कर दिया था।

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प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी हैं। आदेश में कहा गया था कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर ऑनलाइन देना होगा। अगर नहीं दिया तो फरवरी में जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। 

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कुछ दिन पहले मुख्य सचिव ने कहा था...

मुख्य सचिव ने कहा था कि सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2024 तक अर्जित अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से भरना होगा। एक जनवरी से पोर्टल पर यह सुविधा शुरू हो गई है।

सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को इसके अनुसार कार्यवाही करने के लिए कहें। तय सीमा में संपत्ति का विवरण न दिए जाने को प्रतिकूल रूप से लिया जाएगा। एक फरवरी, 2025 के बाद होने वाली विभागीय प्रमोशन समितियों की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारी के प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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