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यूपी : कोविड अस्पतालों में काम करने वालों को 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का शासनादेश जारी

Thu, 06 May 2021 08:56 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Thu, 06 May 2021 08:56 PM IST
सार

प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सेवा भत्ता और मानदेय देने का शासनादेश बृहस्पतिवार को शासन ने जारी कर दिया।

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UP: Government issues 25 percent incentive to those working in covid hospitals
- फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सेवा भत्ता और मानदेय देने का शासनादेश बृहस्पतिवार को शासन ने जारी कर दिया। कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व सफाई कर्मियों को वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन या मानदेय पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश सभी नियमित व आउट सोर्सिंग के आधार पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों पर लागू होगा।

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शासनादेश के अनुसार कोविड अस्पतालों में जरूरत के अनुसार एमबीबीएस इंटर्न को दैनिक मानदेय 500 रुपये, एमएससी नर्सिंग छात्र-छात्राओं को 400 रुपये, बीएससी नर्सिंग छात्र-छात्राओं को 300 रुपये प्रतिदिन पर तैनात किया जाएगा। कोविड अस्पतालों में जनशक्ति की कमी को दूर करने के लिए निजी क्षेत्र व सेवानिवृत्त डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी कोविड वार्डों में मानदेय के आधार पर ड्यूटी के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास किया जाएगा। 
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उन्हें एनएचएम से स्वीकृत दर पर मानदेय व उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा कोविड-19 सैंपल की जांच के लिए लैब और उनसे संबंधित क्षेत्रों में तैनात किए जाने वाले मॉलिक्युलर माइक्रोबॉयोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब अटेंडेंट को भी उनके मूल वेतन-मानदेय की राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दी जाएगी।
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मानदेय और प्रोत्साहन राशि चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के सरकारी अस्पतालों में ही लागू होगा। प्रोत्साहन राशि डेडिकेटेड कोविड वार्ड, कोविड जांच लैब में की गई ड्यूटी के आधार पर ही दिया जाएगा। निजी क्षेत्र व सेवानिवृत्त डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की सेवा लेने के लिए केंद्रीकृत रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया विकेंद्रीकृत रहेगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में इसके लिए प्रधानाचार्य, संस्थान निदेशक अधिकृत होंगे। जबकि स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति यह कार्य करेगी।  इन कर्मचारियों के लिए कम से कम 14 दिन की कोविड ड्यूटी करना जरूरी होगा। इसके अलावा शासन की वर्तमान नीति के अनुसार भोजन और एक्टिव क्वारंटीन की सुविधा भी दी जाएगी।


1 मई से 31 जुलाई तक लागू रहेगी योजना
स्वास्थ्य कर्मियों को मानदेय और प्रोत्साहन राशि देने की योजना 1 मई से 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेगी। इस योजना में बेड के अनुसार डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल के पदों का निर्धारण किया गया है। 10 बेड पर एक डॉक्टर, 7 बेड पर एक नर्स, 15 बेड पर एक वार्ड ब्वॉय और एक सफाईकर्मी से अधिक नहीं होगा। 

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