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धान खरीदने पर 72 घंटे में करना होगा भुगतान, ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य

Wed, 23 Sep 2020 11:48 AM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 23 Sep 2020 11:48 AM IST
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UP government approves dhan kray policy.
धान - फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये खरीफ विपणन 2020-21 में धान क्रय नीति तय कर दी है। इसके तहत क्रय एजेंसियों पर धान क्रय के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। साथ ही एजेंसियों को धान खरीद के 72 घंटे के भीतर भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करना होगा।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने धान न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य के लिए 1,868 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 1,888 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया हुआ है।
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नई नीति के तहत विभिन्न संभागों में धान क्रय की तिथि भी निर्धारित की गई है। लखनऊ संभाग के जिले हरदोई, सीतापुर व लखीमपुर और बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ व झांसी संभाग में एक अक्तूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक धान की खरीद होगी।
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इसी तरह लखनऊ संभाग के लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव और चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडलों में धान क्रय एक नवंबर 2020 से 28 जनवरी 2021 तक होगी।
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