फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP DGP issued directions for transport police.

Traffic Police: ओवर वेट व कम लंबाई वाले सिपाही को यातायात पुलिस में जगह नहीं, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

Mon, 01 Aug 2022 11:21 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Mon, 01 Aug 2022 11:21 AM IST
सार

यातायात पुलिस के सिपाहियों के लिए प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। ट्रैफिक में 35 साल से कम उम्र के सिपाही ही जा सकेंगे।

विज्ञापन
UP DGP issued directions for transport police.
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यातायात में आने वाले नागरिक पुलिसकर्मियों के लिए शर्तें तय कर दी गई हैं। ओवर वेट और कम लंबाई के सिपाही यातायात में नहीं आ सकेंगे। यातायात में नियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी और उसे दो वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इसके निर्देश कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक देवेंद्र सिंह चौहान ने दिए हैं।

विज्ञापन


चौहान की ओर से यातायात पुलिसकर्मियों के नामांकन, चयन, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं स्थानांतरण के संबंध में नए सिरे से निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि अब नागरिक पुलिस से भी यातायात के  लिए आरक्षियों का चयन किया जाएगा। आरक्षी की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी। साथ ही उसके साथ बीते दो साल की सत्यनिष्ठा, दंड, मिस कंडक्ट या विभागीय कार्रवाई न की गई हो।
विज्ञापन


आरक्षी की लंबाई 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हों और ओवर वेट न हों। जिलों में इनकी नियुक्ति पुलिस आयुक्त व पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी। निर्धारित अवधि पूरी होने पर यातायात पुलिस से सिपाही को नागरिक पुलिस व सशस्त्र पुलिस में वापस भेज दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी तरह मुख्य आरक्षी के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी गई है। 5 साल में कोई दंड न मिला हो। न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर हो, ओवरवेट न हों। इनकी नियुक्ति भी अधिकतम 5 वर्ष के लिए होगी। 58 वर्ष की उम्र के बाद उन्हें अपने मूल कॉडर में भेज दिया जाएगा। यातायात उप निरीक्षक के लिए आयु सीमा 55 वर्ष की ही होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed