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यूपी: सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मिलेगा पांच लाख रुपये मुआवजा, इस एक वजह से मुआवजा से वंचित हो जाएंगे आश्रित
Tue, 10 Oct 2023 07:11 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Tue, 10 Oct 2023 07:11 AM IST
सार
मुआवजा देने से पहले दुर्घटना की जांच की जाएगी। जांच में यदि यह स्पष्ट हुआ है कि मृतक यात्री जिस वाहन में सवार थे, दुर्घटना में उस वाहन चालक की गलती नहीं थी तब ही मुआवजा दिया जाएगा।
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इस बात की जांच होगी कि आखिर गलती किसकी थी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सड़क दुर्घटना में यात्रियों की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें एक शर्त लगा दी गई है। इसके अनुसार दुर्घटना में उस वाहन चालक की गलती साबित न हो जिसमें यात्री यात्रा कर रहे थे। परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटना जांच योजना लागू की जा रही है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर हो सकता है।
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प्रदेश में हर साल हजारों सड़क दुर्घटना होती है। सड़क दुर्घटनाओं में करीब 20 हजार से अधिक लोगों की मृत्यु होती है। विभाग ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर पांच लाख रुपये मुआवजा देने की योजना तैयार की है। मुआवजा देने से पहले दुर्घटना की जांच की जाएगी। जांच में यदि यह स्पष्ट हुआ है कि मृतक यात्री जिस वाहन में सवार थे, दुर्घटना में उस वाहन चालक की गलती नहीं थी तब ही मुआवजा दिया जाएगा।
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