{"_id":"6232eed2c8716b192576170c","slug":"up-chief-secretary-gave-instructions-section-144-will-be-applicable-within-a-radius-of-100-meters-of-the-examination-center","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी : मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, परीक्षा केंद्र की सौ मीटर की परिधि में लागू रहेगी धारा-144","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
यूपी : मुख्य सचिव ने दिए निर्देश, परीक्षा केंद्र की सौ मीटर की परिधि में लागू रहेगी धारा-144
Thu, 17 Mar 2022 01:48 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 17 Mar 2022 01:48 PM IST
सार
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी मंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
यूपी बोर्ड
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 को नकलविहीन और शांतिपूर्ण आयोजित कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों से सौ मीटर की परिधि में धारा-144 लागू रहेगी। परीक्षा केंद्र से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनिंग कार्य परीक्षा अवधि के दौरान बंद रहेगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने सभी मंडल आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों के साथ प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन
मुख्य सचिव ने परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर और आवश्यकता पड़ने पर उससे भी अधिक दूरी में धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि परीक्षा कार्य से जुडे़ केंद्र व्यवस्थापकों तथा अध्यापकों पर हमला संज्ञेय अपराध माना जाएगा। उन्होंने कहा कि छात्राओं की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मियों की ओर से ली जाएगी। उन्होंने परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग, प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग करने और हिंसक घटना पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
विज्ञापन