{"_id":"6a2047809ee5bca0c30f3450","slug":"up-board-issues-warning-ahead-of-constable-recruitment-exam-assets-will-be-confiscated-if-caught-posing-as-a-2026-06-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP: बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले चेताया, परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठे तो संपत्ति होगी जब्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
UP: बोर्ड ने सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले चेताया, परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठे तो संपत्ति होगी जब्त
Wed, 03 Jun 2026 08:59 PM IST
Akash Dwivedi
डिजिटल डेस्क, लखनऊ
डिजिटल डेस्क, लखनऊ
Published by: Akash Dwivedi
Updated Wed, 03 Jun 2026 08:59 PM IST
सार
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने भर्ती परीक्षाओं से पहले सख्त चेतावनी जारी की है। परीक्षा में सॉल्वर बनकर बैठने वालों की संपत्ति जब्त की जा सकती है। प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करना भी अपराध माना जाएगा।
विज्ञापन
UP Police Constable Recruitment
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि परीक्षा के दौरान कोई व्यक्ति बतौर सॉल्वर पकड़ा जाता है तो उसकी चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। इसके लिए विवेचक अपनी रिपोर्ट संबंधित जिले के डीएम को देगा। वहीं परीक्षा के प्रश्न पत्र के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चा, प्रचार प्रसार आदि करना दंडनीय अपराध है।
विज्ञापन
बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों या उनके कंटेट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं। उप्र सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं।
विज्ञापन
सॉल्वर गिरोह पकड़े जाने पर पहली बार में अधिकतम 7 वर्ष की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकड़े जाने पर आजीवन कारावास और 50 लाख से एक करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
विज्ञापन