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Lucknow News: जाली नोटों की तस्करी के दो आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी

Sat, 15 Aug 2026 02:08 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 15 Aug 2026 02:08 AM IST
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Two accused of smuggling fake currency notes acquitted due to lack of evidence
लखनऊ। 24 साल पहले नेपाल से जाली नोट भारत में खपाने के आरोप में गिरफ्तार राजाराम गुप्ता और राम औतार शर्मा को एडीजे उमाकांत जिंदल ने साक्ष्य के अभाव में बरी किया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित नहीं कर पाया। अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका कि आरोपी घटनास्थल से जाली नोट के साथ पकड़े गए थे या उन्होंने इन्हें बाजार में चलाने का प्रयास किया। इस मामले में 22 फरवरी 2004 को लखीमपुर स्थित संपूर्णानगर थाने में तत्कालीन थाना प्रभारी सफरुद्दीन खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, थाना प्रभारी ने टीम के साथ गश्त के दौरान बिसेनपुर चौराहे के पास दो व्यक्तियों को रोका गया। उनके पास से भारतीय जाली नोट बरामद हुए। राजाराम और राम औतार के पास से 100 रुपये के पांच-पांच जाली नोट मिले थे। आरोपियों ने बताया था कि वे नेपाल के बिंदु दुकानदार से नकली नोट लाकर भारत में चलाते हैं।
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