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तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को नए साल से मिलेगी छह हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद

Sat, 28 Dec 2019 12:39 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 28 Dec 2019 12:39 PM IST
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Triple divorced affected women will get six thousand rupees annually from the new year
तीन तलाक (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

प्रदेश में तीन तलाक पीड़ित और परित्यकता महिलाओं को छह हजार रुपये सालाना आर्थिक मदद नए वर्ष में मिलने लगेगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में ही दोनों श्रेणियों की 5-5 हजार महिलाओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। लाभ पाने के लिए किसी तरह की कोई अधिकतम आयसीमा नहीं रखी गई है। अत्याचार की एफआईआर या अदालत में भरण-पोषण का मुकदमा ही पर्याप्त आधार होगा। इस प्रस्ताव को कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

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तीन तलाक को अपराध के दायरे में लाए जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित महिलाओं की मदद की घोषणा की थी। इसके दायरे में मुस्लिम महिलाओं के अलावा हिंदू व अन्य धर्मों की पीड़ित परित्यक्ता महिलाओं को भी लाया गया है। तय हुआ है कि चालू वित्त वर्ष से ही आर्थिक मदद दिए जाने की योजना लागू की जाएगी।
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इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रदेश की तीन तलाक से पीड़ित 5 हजार महिलाओं को चिह्नित कर लिया है। वहीं, इतनी ही परित्यक्ता महिलाओं के बारे में भी सर्वे करा लिया गया है। पहले चरण में इन महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।

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सीएम की व्यस्तता के कारण रद करनी पड़ी बैठक

कैबिनेट प्रस्ताव पर प्रस्तुतिकरण के लिए शुक्रवार को लोकभवन में बैठक भी बुलाई गई थी, पर सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यस्तता के चलते बैठक रद्द करनी पड़ी। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। शीघ्र ही सीएम इस प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार चालू वित्त वर्ष में ही यह सुविधा प्रारंभ कर देगी।

पीड़ित महिलाओं के लिए अलग से होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट
तीन तलाक पीड़ित और परित्यक्ता महिलाओं के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था भी सरकार करेगी, ताकि उनके मामले में फैसला जल्द आ सके। इसके अलावा ऐसी जरूरतमंद महिलाओं के लिए सरकार मुफ्त आवास भीदेगी। शासन के सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी संबंधित विभागों को दे दिए गए हैं।

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