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Lucknow News: एलडीए अवैध निर्माण पर बना रहा सख्त कार्रवाई की नीति

Sat, 18 Jul 2026 02:21 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 02:21 AM IST
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The LDA is formulating a policy for strict action against illegal construction.
एलडीए।
लखनऊ। एलडीए भू-उपयोग के विपरीत हो रहे व्यावसायिक निर्माणों पर शिकंजा कसने जा रहा है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया और सख्त की जा रही है। अब धारा-16 के तहत भी नोटिस जारी होगा और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय तक अवैध निर्माण की जानकारी और रिपोर्ट कार्रवाई के लिए भेजी जाएगी।
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एलडीए अधिकारियों के अनुसार, यदि किसी जोन के अवर अभियंता या सहायक अभियंता को भू-उपयोग के विपरीत निर्माण की जानकारी मिलती है, तो कार्रवाई शुरू होगी। संबंधित जोनल अधिकारी की संस्तुति पर विहित प्राधिकारी धारा 16 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। नोटिस में वाद संख्या और सुनवाई की तिथि दर्ज होगी। इसे जोन के सुपरवाइजर के माध्यम से निर्माणकर्ता को तामील कराया जाएगा। सुनवाई की तिथि पर विपक्षी को लिखित जवाब देना अनिवार्य होगा। जवाब मिलने के बाद प्रवर्तन जोन से आख्या मंगाई जाएगी। आख्या और तथ्यों के आधार पर विहित प्राधिकारी सुनवाई कर मामले का निस्तारण करेगा। यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ धारा-26(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। पूरी पत्रावली अभियोजन के लिए संबंधित जोन को भेज दी जाएगी।
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न्यायालय में अंतिम पैरवी

अभियोजन की कार्रवाई के लिए जोन के सहायक अभियंता धारा-49 के तहत अनुमति लेंगे। इसके बाद पत्रावली एलडीए के विधि अनुभाग को भेजी जाएगी। विधि अनुभाग की ओर से एक अधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। यह अधिवक्ता मामले को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। वहां से एलडीए के अधिवक्ता नियमानुसार पैरवी कर मामले का निस्तारण कराएंगे।
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