फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   The High Court asked the UP government: What did it do to implement the solid waste management rules?

हाईकोर्ट यूपी सरकार से पूछा : ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को लागू करने को क्या किया?

Tue, 21 Sep 2021 01:59 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 21 Sep 2021 01:59 AM IST
सार

कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन
The High Court asked the UP government: What did it do to implement the solid waste management rules?
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ में सफाई के मद्देनजर दायर एक पीआईएल पर राज्य सरकार से पूछा है कि वर्ष 2016 के ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को अमल में लाने को क्या कदम उठाए हैं? कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश गोमतीनगर विस्तार महासमिति के सचिव एससी दुबे की जनहित याचिका पर दिया।

विज्ञापन


याचिका में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 में बनाए गए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों को अमल में लाने के निर्देश सरकार को देने की गुजारिश की गई है। जिससे शहर में स्वच्छता के साथ लोगों को गंदगी से निजात मिल सके। सुनवाई के समय नगर निगम के वकील ने कहा कि कुछ एजेंसियों के असहयोग की वजह से इन नियमों को पूरी शिद्दत के साथ लागू करने में नगर निगम को मुश्किल हो रही है। इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा होता है।
विज्ञापन


यह इंगित करने पर कि मंडियों से निकलने वाला कचरा तय जगहों पर नहीं फेंका जाता है, नगर निगम के वकील ने कहा कि इसके लिए गैर वैज्ञानिक तरीके से तय जगहों के अलावा कचरा फेंकने वाली संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम के इस मुद्दे पर अगली सुनवाई की तारीख पर 19 अक्तूबर को विचार किया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed