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Ban on Strike in UP : यूपी में छह महीने तक हड़ताल करने पर पाबंदी, जारी किया गया आदेश

Tue, 02 Jun 2026 09:27 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 02 Jun 2026 09:27 PM IST
सार

यूपी में प्रदेश सरकार ने छह महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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Strike in UP: Ban on strikes in UP for six months, order issued
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने तक कर्मचारियों के हड़ताल करने पर रोक लगा दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोकसेवा और राज्य सरकार के नियंत्रण वाले निगम या स्थानीय प्राधिकरण पर यह आदेश लागू होगा।
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यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है।

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