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Lucknow News : पराली जलाने पर सख्ती, जुर्माना वसूली शुरू, सेटेलाइट से रखी जा रही पराली जलाने पर नजर

Tue, 08 Nov 2022 12:03 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Tue, 08 Nov 2022 12:03 AM IST
सार

अगर कोई पराली जलाता पकड़ा जाता है तो एक हेक्टेयर में फसल अवशेष जलाने पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 2 से 5 हेक्टेयर में फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये और पांच हेक्टेयर से अधिक में फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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Strictness on stubble burning, fine recovery started, stubble burning being monitored by satellite
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

पराली जलाने से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर अचानक प्रदूषण बढ़ गया है। यूपी सरकार ने इन मामलों में सख्ती बरतते हुए जुर्माना वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई जिलों में जुर्माने भी किए गए हैं। वहीं चेतावनी दी जा रही है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा सकता है। 

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पराली जलाने पर सेटेलाइट से नजर रखी जा रही है। हालांकि  यह बताया जा रहा है कि यूपी में पराली जलाने के मामले पिछले साल से कम हैं। पर किसान अब भी पराली जला रहे हैं। कृषि विभाग के मुताबिक रविवार को आठ जगहों पर पराली जलाने की घटना सामने आई। रामपुर व झांसी जिले में दो-दो, महराजगंज, खीरी, हरदोई व अलीगढ़ में एक-एक स्थान पर पराली जलाई गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा।
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यह है जुर्माने का प्रावधान
अगर कोई पराली जलाता पकड़ा जाता है तो एक हेक्टेयर में फसल अवशेष जलाने पर ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 2 से 5 हेक्टेयर में फसल अवशेष जलाने पर पांच हजार रुपये और पांच हेक्टेयर से अधिक में फसल अवशेष जलाने पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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