फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Stricter enforcement on Kanpur Expressway; fines for rule violations

Lucknow News: कानपुर एक्सप्रेसवे पर बढ़ेगी सख्ती, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

Fri, 17 Jul 2026 02:36 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 17 Jul 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Stricter enforcement on Kanpur Expressway; fines for rule violations
एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अ​धिकारी। 
लखनऊ। कानपुर एक्सप्रेसवे पर बुधवार रात हादसे में दो दोस्तों की मौत के बाद जिम्मेदार हरकत में आए हैं। बृहस्पतिवार को डीसीपी ट्रैफिक ने बंथरा थाने की पुलिस और एनएचएआई के परियोजना निदेशक के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया। तय हुआ कि एक्सप्रेसवे पर वाहनों के आने के साथ सख्ती बढ़ाई जाएगी। नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। निगरानी के लिए कर्मचारियों के साथ पेट्रोलिंग गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।
विज्ञापन


डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी के मुताबिक निरीक्षण में सामने आया है कि कुछ संपर्क मार्गों से आने वाले स्थानीय वाहन चालक अनजाने में एक्सप्रेसवे पर चढ़ जा रहे हैं। ऐसे लोगों को पहले ही टोल प्लाजा की दूरी, टोल राशि, दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों पर प्रतिबंध और वैकल्पिक मार्ग के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। यही नहीं, कुछ वाहन चालक लगभग छह किलोमीटर आगे पहुंचने के बाद यह समझ पाते हैं कि उन्हें टोल देना होगा। इसकी जानकारी पर कुछ चालक टोल से बचने या सर्विस लेन पर लौटने के लिए वाहन को रिवर्स में लेकर जा रहे हैं। कुछ यूटर्न लेकर उल्टी दिशा से वाहन लेकर लौट रहे हैं। इससे हादसों की संभावना बढ़ जा रही है। बुधवार रात में भी ऐसा ही हुआ था। उल्टी दिशा से जा रहे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दोस्तों को टक्कर मार दी थी।
विज्ञापन



एंट्री पॉइंट पर तैनात होंगे कर्मचारी, बढ़ेगी पेट्रोलिंग
दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट्स पर प्रभावी बैरिकेडिंग, लेन व्यवस्था और यातायात संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। जिन स्थानों से वाहन अनधिकृत रूप से यूटर्न ले सकते हैं, या गलत दिशा में आ सकते हैं, वहां नो यूटर्न, नो एंट्री और रॉन्ग साइड के संकेतक, रिफ्लेक्टर, ब्लिंकर आदि लगाए जाएंगे। एनएचएआई की ओर से एक्सप्रेसवे पर नियमित रूट पेट्रोलिंग की जाएगी। निर्माण करने वाली कंपनी का पेट्रोलिंग वाहन भी लगातार भ्रमण करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


पहली बार 500, दूसरी बार 1500 रुपये जुर्माना
एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंधित वाहन यदि पहली बार नियम तोड़ते हैं तो उनसे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। हालांकि, वही वाहन चालक दोबारा नियम तोड़ता है तो उसे 1500 रुपये देने होंगे। डीसीपी ट्रैफिक ने एनएचएआई के कंट्रोल रूम में एक ट्रैफिक सिपाही की अस्थायी तौर पर ड्यूटी लगाई है, जो सीसीटीवी कैमरे से निगरानी कर पुलिस को सूचना देगा। इसके बाद संबंधित वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


प्रतिबंध के बावजूद दौड़ रहे दो और तिपहिया वाहन
निरीक्षण में सामने आया कि प्रतिबंध के बावजूद दोपहिया एवं तिपहिया वाहन एक्सप्रेसवे पर पहुंच रहे हैं। इसका कारण एक्सप्रेसवे पर पर्याप्त संकेतकों का न होना है। निरीक्षण के बाद तय किया गया कि एनएचएआई एक्सप्रेसवे के सभी एंट्री पॉइंट से पहले बड़े और स्पष्ट सूचना पट्ट लगाएगा। इन पर दोपहिया एवं तिपहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, टोल प्लाजा की दूरी, वाहन की श्रेणी के अनुसार देय टोल राशि, निकटतम अधिकृत निकास और बिना टोल वाले वैकल्पिक मार्ग की दिशा अंकित की जाएगी। ये सूचना पट्ट ऐसे स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां वाहन चालक एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करने से पहले सुरक्षित रूप से अपना मार्ग चुन सके।

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते अधिकारी। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed