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Sitapur: बीएसए बेल्ट कांड के आरोपी प्रधानाध्यापक रिहा, 50-50 हजार के दो बेल बांड पर मिली जमानत

Thu, 09 Oct 2025 10:44 AM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Thu, 09 Oct 2025 10:44 AM IST
सार

बेसिक शिक्षा अधिकारी को बेल्ट से पीटने के आरोपी प्रधानाध्यापक को जेल से रिहा कर दिया गया है। बुधवार को बेल बांड के सत्यापन में देरी होने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई थी।

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Sitapur: Headmaster accused in BSA belt scandal released, distances himself from media
जेल से रिहा हुए प्रधानाचार्य। - फोटो : amar ujala

विस्तार

बीएसए कार्यालय में 23 सितंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी पर बेल्ट से हमला करने के आरोपी प्रधानाध्यापक की बृहस्पतिवार को रिहाई हो गई। इस दौरान उन्हें मीडिया से दूर रखा गया।

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बता दें कि बीएसए को बेल्ट से पीटने वाले प्रधानाध्यापक बृजेन्द्र वर्मा को जिला जज कोर्ट से जमानत मिल गई थी। हालांकि बेल बांड के सत्यापन में देरी के कारण बुधवार शाम साढ़े पांच बजे उनकी रिहाई का परवाना जेल पहुंचा। जेल अधीक्षक एस के सिंह ने बताया कि जेल मैनुअल का पालन करते हुए बृहस्पतिवार सुबह उन्हें रिहा कर दिया गया।
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50-50 हजार के दो बेल बांड लगाते हुए जमानत मंजूर की
आरोपी प्रधानाध्यापक बृजेंद्र वर्मा ने 23 सितंबर को कार्यालय में बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह पर 22 सेकेंड में बेल्ट से पांच वार किए थे। पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद बृजेंद्र वर्मा को जेल भेज दिया था। बीएसए ने जानलेवा हमला करने, सरकारी अभिलेख फाड़ने सहित कई अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस की विवेचना में जानलेवा हमले के साक्ष्य नहीं मिले थे।
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पुलिस ने इस धारा को हटाने की संस्तुति की थी। धारा के हटने के बाद जमानत की राह आसान हुई। जिला जज न्यायालय ने सोमवार को 50-50 हजार के दो बेल बांड लगाते हुए जमानत मंजूर कर दी। हालांकि मंगलवार को वाल्मीकि जयंती की छुट्टी के चलते बेल बांड प्रपत्रों का सत्यापन नहीं हो सका।


बुधवार को बेल बांड प्रपत्रों का देरी से सत्यापन हुआ। शाम करीब साढ़े पांच बजे जेल में उनकी रिहाई का परवाना पहुंचा। जबकि जेल मैनुअल के अनुसार यदि शाम 4:30 बजे तक परवाना पहुंचता, तो बुधवार को ही वह रिहा हो जाते। 

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