{"_id":"5c1e02debdec2256eb0d12eb","slug":"samosa-and-pakora-will-not-be-sold-in-canteen-of-jails","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"समोसे व पकौड़े सहित यूपी की जेलों में अब नहीं मिलेंगी ये 13 चीजें, गृह विभाग ने लगाई रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
समोसे व पकौड़े सहित यूपी की जेलों में अब नहीं मिलेंगी ये 13 चीजें, गृह विभाग ने लगाई रोक
Sat, 22 Dec 2018 02:54 PM IST
दुष्यंत शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 22 Dec 2018 02:54 PM IST
विज्ञापन
डेमो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जेलों की कैंटीन में अल्पाहार की कुछ वस्तुओं के बेचने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह कदम अनियमितताओं की शिकायत के बाद उठाया गया है। ऐसे में जेल कैंटीनों में अब कुछ खास खाद्य पदार्थों की बिक्री हो सकेगी।
विज्ञापन
जेल कैंटीन में समोसा, छोला-भटूरा, परांठा, रसगुल्ला, ब्रेड पकौड़ा आदि बनाकर बंदियों को बेचने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसको लेकर लगातार अनियमितताओं की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में शिकायतें सही पाई गईं।
विज्ञापन
इसके बाद गृह विभाग ने जेल कैंटीनों में बनने वाली इस तरह के कुल 13 खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। इसके साथ ही जेलों में तैनात अधिकारियों को नई व्यवस्था का सख्ती के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विज्ञापन
रोजमर्रा की इन 20 वस्तुओं की होगी बिक्री
जेलों की कैंटीनों से अब रोजमर्रा की कुल 20 वस्तुओं की ही बिक्री ही हो सकेगी। इनमें किसी अच्छी फर्म के पैक्ड दही/लस्सी, दूध/मट्ठा, पैक्ड बिस्किट व नमकीन, टूथपेस्ट/पाउडर, टूथब्रश, पैक्ड अचार, साबुन, प्लास्टिक पैक में सरसों/नारियल/आंवला का तेल, चना, पालीपैक में ब्रांडेड घी, ब्रेड/बन, पैक्ड लइया-चना, बनी चाय, बुट पालिश, अंडरवीयर, बनियान, चप्पल-जूते, रुमाल/तौलिया/गमछे, मोजे और मच्छर भगाने वाला क्वायल/क्रीम शामिल हैं।