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आरटीई : तैयार रखें अपने दस्तावेज, स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया एक मार्च से, ये है प्रोसस
Thu, 27 Feb 2025 10:57 AM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
अमर उजाला, सिटी रिपोर्टर, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 27 Feb 2025 10:57 AM IST
सार
Right to education: शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया एक मार्च से शुरू हो जाएगी। यह आवेदन का तीसरा चरण है।
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आरटीआई के तहत प्रवेश
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पहली कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया एक मार्च से शुरू होगी। जिन अभिभावकों ने अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे इसमें शामिल हो सकते हैं।
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इससे पहले के दो चरणों में जिन बच्चों के आवेदन त्रुटियों के चलते निरस्त हो गए हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। सभी चयनितों को प्रवेश मिल सके, इसके लिए पहली बार शिक्षा विभाग ने आरटीई के तहत एक दिसंबर से ही आवेदन लेना शुरू कर दिया था। इसके दो चरण पूरे हो चुके हैं।
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इस तरह करें आवेदन
लिंक https://rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।
इन बातों का ध्यान रखें
आवदेन : एक मार्च से
अंतिम तिथि : 19 मार्च
सत्यापन प्रक्रिया : 20 से 23 मार्च
लॉटरी : 24 मार्च
स्कूल आवंटन : 28 मार्च
लिंक https://rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।
इन बातों का ध्यान रखें
आवदेन : एक मार्च से
अंतिम तिथि : 19 मार्च
सत्यापन प्रक्रिया : 20 से 23 मार्च
लॉटरी : 24 मार्च
स्कूल आवंटन : 28 मार्च
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जरूरी दस्तावेज
School
- फोटो : freepik
- सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र। सालाना आय एक लाख रुपये या इससे कम हो।
- अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाणपत्र।
- बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
- नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
- तीन से सात वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे ही कर सकते हैं आवेदन।
दूसरे चरण में 4812 आवेदन
आरटीई के दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने आवेदन किया है। सभी का सत्यापन हो गया है। बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तहत चार चरण में आवेदन लिए जाने हैं। चयनित बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च रखा गया है। आवेदन करने वाले बच्चों के अभिभावक ध्यान रखें कि वे जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए आवेदन करें।
- अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाणपत्र।
- बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
- नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
- तीन से सात वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे ही कर सकते हैं आवेदन।
दूसरे चरण में 4812 आवेदन
आरटीई के दूसरे चरण में 4812 बच्चों ने आवेदन किया है। सभी का सत्यापन हो गया है। बच्चों के लिए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। बीएसए राम प्रवेश ने बताया कि आरटीई के तहत चार चरण में आवेदन लिए जाने हैं। चयनित बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिलाने का लक्ष्य 31 मार्च रखा गया है। आवेदन करने वाले बच्चों के अभिभावक ध्यान रखें कि वे जिस वार्ड या ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, उसी वार्ड या ग्राम पंचायत के विद्यालय के लिए आवेदन करें।