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उपासना स्थल कानून: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संघ ने तोड़ी चुप्पी, जानें - क्या बातें कही

Fri, 13 Dec 2024 03:10 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: ishwar ashish Updated Fri, 13 Dec 2024 03:10 PM IST
सार

आरएसएस के प्रचारक इंद्रेश कुमार ने पूजा स्थल कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश पर अपना बयान दिया है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।
 

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RSS leader Indresh Kumar speaks about worship act 1991.
आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार। - फोटो : amar ujala

विस्तार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूजा स्थल कानून पर सुनवाई के दौरान धार्मिक स्थलों से संबंधित नए मुकदमे दायर करने पर रोक लगाए जाने के फैसले पर कहा है कि न्यायपालिकाओं में यह विषय चल रहे थे। न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। वह भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और सर्व धर्म समभाव की रक्षक है। न्यायपालिका अपना फर्ज निभा रही है और आगे भी आएगी, यह उम्मीद की जाती है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी नया आदेश पारित करने से रोका
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 से जुड़ा एक अहम फैसला सुनाया। इसमें कोर्ट ने फिलहाल देश भर की सभी अदालतों को मौजूदा धार्मिक संरचनाओं के खिलाफ लंबित मुकदमों में सर्वे के आदेश सहित कोई भी प्रभावी अंतरिम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक दिया। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र को हलफनामा दायर करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उपासना स्थल कानून फिर चर्चा में आ गया है। कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। वहीं याचिकाकर्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि उपासना स्थल अधिनियम के तहत न्यायालय तक पहुंच अवरुद्ध कर दी गई है।
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