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गेहूं बेचने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी, एक अप्रैल से 15 जून तक होगी गेहूं खरीद
Tue, 16 Mar 2021 11:57 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Tue, 16 Mar 2021 11:57 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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किसानों को गेहूं बेचने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट www.fcs.up.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा। वह स्वयं अथवा साइबर कैफे व जन सुविधा केंद्र के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। प्रदेश सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2021-22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत किसानाें से सीधे गेहूं की खरीद के लिए 01 अप्रैल से 15 जून का समय तय किया है।
खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। लोकेशन व पते की जानकारी देने के लिए क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उनके न आने पर प्रतिनिधि के नामांकन की व्यवस्था भी है। उन्होंने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या संबंधित जिला के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं को ओसाकर और मिट्टी, कंकड़ व अन्य विजातीय पदार्थों को हटाकर बेचने के लिए लाएं।
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खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने सोमवार को बताया कि किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। लोकेशन व पते की जानकारी देने के लिए क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग की जा रही है। किसानों की सुविधा के लिए उनके न आने पर प्रतिनिधि के नामांकन की व्यवस्था भी है। उन्होंने बताया कि किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या संबंधित जिला के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
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उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे गेहूं को ओसाकर और मिट्टी, कंकड़ व अन्य विजातीय पदार्थों को हटाकर बेचने के लिए लाएं।