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UP Police Recruitment: आयु सीमा को लेकर भर्ती बोर्ड ने फिर जारी किया निर्देश, साफ शब्दों में कही ये बात

Fri, 23 Jan 2026 11:01 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Fri, 23 Jan 2026 11:01 PM IST
सार

UP Police Recruitment: आयु सीमा को लेकर भर्ती बोर्ड ने निर्देश जारी किया है। इस बार साफ शब्दों में कहा कि आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आगे पढ़ें पूरी जानकारी...

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recruitment board has issued instructions regarding age limit for UP Police Recruitment
UP Police Recruitment. - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में तमाम अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा छूट दिए जाने के संबंध में बोर्ड के सामने पेश हो रहे हैं। उनको समय सीमा को लेकर संशय हो रहा है। 

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भर्ती बोर्ड ने इस संबंध में अहम सूचना जारी की है। इसमें बताया गया है कि आरक्षी के पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कैलेंडर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाएं, उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और 22 वर्ष आयु पूरी न हो। 
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वहीं महिला अभ्यर्थी 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली हो और 25 वर्ष न हुई हो। मालूम हो कि सीधी भर्ती में अपवाद स्वरूप एक बार फिर तीन वर्ष की छूट दी गई है।

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