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भीड़ हिंसा पर रोक के उपायों की हर माह भेजें प्रगति रिपोर्ट, प्रमुख सचिव गृह ने दिए निर्देश
Sun, 16 Dec 2018 05:58 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sun, 16 Dec 2018 05:58 PM IST
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भीड़ हिंसा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन को लेकर हो रही कार्रवाई की समीक्षा के लिए प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसमें उन्होंने पुलिस कप्तानों को हर माह कार्रवाई रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।
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दरअसल, भीड़ हिंसा के मुद्दे पर पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत के निर्देश पर शासन ने सभी पुलिस कप्तानों को जिलों में एक पुलिस अफसर को नोडल अधिकारी नामित कर निर्धारित बिंदुओं पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी की प्रगति जानने के लिए प्रमुख सचिव गृह कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कप्तानों से रूबरू हुए।
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सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी व पुलिस कप्तानों को अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट हर माह शासन को देने को कहा। उन्होंने हिदायत दी कि शासन स्तर पर इसकी नियमित समीक्षा होगी।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अरसा पहले अपने आदेश में केंद्र व राज्य सरकारों को भीड़ हिंसा पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि कोई भी कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता है।
अदालत ने राज्य सरकारों से कहा था कि वे कोर्ट के निर्देशानुसार ऐसे अपराधों से निपटने के प्रभावी कदम उठाएं। भय और अराजकता की स्थिति में सरकार को सकारात्मक कदम उठाना होता है, लेकिन इसकी आड़ में हिंसा की अनुमति किसी को भी नहीं दी जा सकती।