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Lucknow News: नौकरी के नाम पर रिश्वत लेने के दोषी को चार साल की सजा
Thu, 23 Jul 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 23 Jul 2026 02:13 AM IST
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लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर के तत्कालीन परिचालक कमाल अशरफ को विशेष न्यायाधीश अतुल सिंह ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अशरफ को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर रुपये लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।
सीतापुर के पंकज कुमार पांडेय ने 30 सितंबर 2020 को उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि अशरफ ने सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे 2.10 लाख रुपये लिए थे। नौकरी न मिलने पर रुपये वापस मांगे तो दिए गए दो चेक बाउंस हो गए। अशरफ ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के लिए बैंक की तरफ से फर्जी मेसेज भी भेजे थे। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद 1 जनवरी 2021 को थाना महानगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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सीतापुर के पंकज कुमार पांडेय ने 30 सितंबर 2020 को उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि अशरफ ने सरकारी नौकरी के नाम पर उनसे 2.10 लाख रुपये लिए थे। नौकरी न मिलने पर रुपये वापस मांगे तो दिए गए दो चेक बाउंस हो गए। अशरफ ने शिकायतकर्ता को गुमराह करने के लिए बैंक की तरफ से फर्जी मेसेज भी भेजे थे। विभागीय जांच में दोषी पाए जाने के बाद 1 जनवरी 2021 को थाना महानगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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