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ई-डिस्ट्रिक्ट जिलों में पेंशन के नियम बदले

Thu, 10 Jul 2014 01:24 PM IST
शोभित श्रीवास्तव/ अमर उजाला, लखनऊ
शोभित श्रीवास्तव/ अमर उजाला, लखनऊ Updated Thu, 10 Jul 2014 01:24 PM IST
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pension rules change in E-district

प्रदेश के ई-डिस्ट्रिक्ट जिलों में निशक्तजनों की पेंशन के नियम बदल गए हैं। इन जिलों के निशक्तजनों की पेंशन भी अब ऑनलाइन मंजूर की जाएगी।

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विकलांग कल्याण विभाग ने आवेदन के नियम भी बदल दिए हैं। शहरी व ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई है।

प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट वाले छह जिलों-सीतापुर, रायबरेली, गोरखपुर, सुल्तानपुर, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर में निशक्तजनों को पेंशन दिए जाने की प्रक्रिया बदल दी है।
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निशक्तजनों को सरकार की ओर से 300 रुपये महीना पेंशन दिए जाने की व्यवस्था है। हालांकि इसके लिए पात्रता की कई शर्तें भी हैं।

ऐसे करना होगा आवेदन
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या लोकवाणी केंद्र में जाकर आवेदन करना होगा। यहां पर ऑपरेटर निशक्तजनों की फॉर्म भरने में मदद करेंगे।

फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाला जाएगा। इसी में आवेदक को अपने हस्ताक्षर करने होंगे। इसी के साथ जरूरी प्रमाण पत्र भी स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड करके आवेदक को उसकी रसीद दी जाएगी।
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ऐसे होगा चयन
खंड विकास अधिकारी आवेदन को ऑनलाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास जांच के लिए भेजेंगे। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ग्राम सभा की बैठक कर सभी आवेदनों को ग्राम सभा के सामने पेश करेगा।

यहीं पर पात्र व अपात्र की सूची तैयार होगी जिसे पंचायत विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन साइट पर अपलोड करेंगे।

इसके बाद आवेदन ऑनलाइन ही जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा। इसके बाद निशक्तजनों को पेंशन दी जाएगी।

शहरी इलाकों में यह होगी व्यवस्था
शहरी इलाकों के आवेदकों को भी सर्विस सेंटर या फिर लोकवाणी केंद्र में आवेदन करना होगा। यहां भी ऑनलाइन फार्म के साथ जरूरी प्रमाण पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

उप जिलाधिकारी या फिर सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों को  ऑनलाइन ही जांच के लिए तहसीलदार को भेजेंगे।

जहां लेखपाल की जांच के बाद जिला विकलांग कल्याण अधिकारी पेंशन वितरण की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

निशक्तजन पेंशन के लिए यह है पात्रता
-आवेदक की निशक्तता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए
-आयु 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए
-वार्षिक आय 12000 रुपये से अधिक न हो

-परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में न हो
-परिवार का कोई भी सदस्य व्यापार न करता हो
-आवेदक को कोई अतिरिक्त पेंशन या सहायता न मिल रही हो

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