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Lucknow News: अभियुक्त की गिरफ्तारी में देरी पर दरोगा को मिला दंड रद्द

Sun, 20 Sep 2026 02:41 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:41 AM IST
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Penalty imposed on Sub-Inspector for delay in arresting the accused set aside.
लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण ने शामली के तत्कालीन उप निरीक्षक सुशील कुमार को दी गई परिनिंदा प्रविष्टि का दंड रद्द कर दिया। यह दंड चोरी के एक अभियुक्त की गिरफ्तारी में देरी पर दिया गया था। अधिकरण ने माना कि विवेचक ने मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी के ट्रैक्टर-ट्रॉली के हिस्से बरामद किए। आरोपपत्र दाखिल हो चुका था, शकील के लिए गैर जमानती वारंट भी लिया गया था। न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की अध्यक्षता वाले अधिकरण ने पुलिस अधीक्षक शामली का 30 अक्तूबर 2024 का दंडादेश निरस्त किया। डीआईजी सहारनपुर का 19 फरवरी 2025 का अपील निरस्तीकरण आदेश भी रद्द हुआ। अधिकरण ने सुशील कुमार को रोके गए सेवा संबंधी लाभ नियमानुसार देने के निर्देश दिए। आदेश का अनुपालन तीन माह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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