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Lucknow News: बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश

Sun, 28 Dec 2025 02:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sun, 28 Dec 2025 02:40 AM IST
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Order for payment of insurance amount
लखनऊ। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने एक व्यक्ति की मौत के मामले में उसकी पत्नी को ब्याज समेत बीमा राशि का भुगतान करने का आदेश सुनाया है। इसके साथ ही बीमा कंपनी को मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
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राजधानी के गांव भौली निवासी स्व. शिवलाल की पत्नी रामदुलारी ने एक अप्रैल 2016 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के यहां महाप्रबंधक आर्यावर्त बैंक विजयखंड गोमतीनगर, शाखा प्रबंधक आर्यावर्त बैंक बख्शी का तालाब और बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ वाद दायर किया था। रामदुलारी के अनुसार, उनका बचत खाता आर्यावर्त बैंक बख्शी का तालाब में 2011 से है। बैंक की ओर से ग्रुप पॉलिसी के तहत बजाज आलियांज कंपनी में उनके पति का बीमा था, जिसका प्रीमियम 10 हजार रुपये था। उनके पति का इस बैंक में खाता न होने के कारण उन्होंने संयुक्त खाता खुलवाया था। 20 जुलाई 2015 को उनके पति शिवलाल की बीमारी से मृत्यु हो गई। बैंक की ओर से वर्ष 2012, 2013, 2014 व 2015 में प्रीमियम की कटौती की गई। वर्ष 2015 में पति की मृत्यु होने पर बैंक ने यह कहकर पॉलिसी का लाभ देने से मना कर दिया कि 2015 का प्रीमियम जमा नहीं किया गया। उनका कहना है कि प्रीमियम की धनराशि उनके खाते से काटी ही नहीं गई, जबकि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि थी।
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इस मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष अमरजीत त्रिपाठी और सदस्य प्रतिभा सिंह ने आदेश सुनाया कि विपक्षी संख्या 2 शाखा प्रबंधक आर्यावर्त बैंक बख्शी का तालाब निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर परिवादिनी की बीमित धनराशि दो लाख 50 हजार रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से करें। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि विपक्षीगण परिवादिनी को मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपये और वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये का अतिरिक्त भुगतान करें।
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