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पंचायत चुनाव: पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में तो सिर्फ एक की ही लगेगी चुनाव ड्यूटी
Thu, 01 Apr 2021 10:14 AM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 01 Apr 2021 10:14 AM IST
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- फोटो : amar ujala
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पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सिर्फ एक की ड्यूटी लगेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया है कि दोनों में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
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अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा के आदेश में यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश (यूटा) के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर के तीन मार्च के पत्र का हवाला दिया गया। इसके मुताबिक यूटा ने अवगत कराया है कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं और उनदोनों की चुनाव ड्यूटी लगा दी जाती है तो बच्चों की देखभाल का संकट पैदा हो जाता है।
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आदेश में कहा गया है कि अगर सरकारी सेवा में कार्यरत पति-पत्नी दोनों में से कोई एक चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखने के संबंध में प्रार्थना पत्र देता है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।
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गौरतलब है कि यूटा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन में दंपती कार्मिक में से किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन दिया था। इससे पहले यूटा की मांग पर पिछले लोकसभा चुनाव में दंपती कार्मिक में से एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्ति मिली थी। यूटा के उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा कि इस आदेश से शिक्षक समेत सभी कार्मिक खुश हैं।