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माध्यमिक शिक्षा में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 से, 31 मई को जारी होगी तबादला सूची

Thu, 09 May 2019 08:36 AM IST
शाहरुख खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 09 May 2019 08:36 AM IST
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Online application for transfer of secondary education from May 17
सांकेतिक तस्वीर
माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 मई से जमा किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 23 मई है। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक )  31 मई को तबादला सूची जारी करेंगे। 
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लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में तबादले के लिए आवेदन नहीं लिए जाएंगे, जबकि यहां कार्यरत प्रवक्ता और सहायक अध्यापक दूसरे जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे।  विभाग ने 2019-20 के लिए तबादला नीति जारी की है।
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प्रदेश में विकास की दृष्टि से पिछड़े फतेहपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चंदौली, सिद्धार्थनगर और चित्रकूट जिलों में शिक्षकों को उनकी जगह शिक्षकों की व्यवस्था होने पर ही स्थानांतरित किया जाएगा। 
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जिला विद्यालय निरीक्षक को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक अनिवार्य रूप से कार्यरत हो। जहां 2 या इससे कम शिक्षक कार्यरत हैं, उन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था होने पर ही स्थानांतरित शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा।

यह रहेगा तबादले का मानक या गुणांक

- जिन शिक्षकों के पति या पत्नी सेना, अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत है उन्हें 100 गुणांक दिया जाएगा।
- कैंसर, किडनी, लीवर रोग से पीड़ित शिक्षक को तबादला में वरीयता के लिए 100 गुणांक दिया जाएगा।
- 30 जून को 58 वर्ष की आयु पूरी कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं को 100 गुणांक दिए जाएंगे।
- पति या पत्नी यदि दोनों शासकीय सेवा में हैं, उन्हें एक ही जिले में तबादले के लिए 100 गुणांक दिए जाएंगे।
- दिव्यांग शिक्षकों को 10 से 20 गुणांक दिया जाएगा।
- जिन शिक्षकों की पत्नी और जिन शिक्षिकाओं के पति दिव्यांग, कैंसर, किडनी जैसे गंभीर रोग से ग्रसित है उन्हें 10 गुणांक दिए जाएंगे।
- राष्ट्रीय या राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 10 गुणांक दिए जाएंगे।
- तलाकशुदा शिक्षिका को 10 गुणांक दिए जाएंगे।
- ऐसे विधुर शिक्षक जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उन्हें अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है उन्हें 10 गुणांक दिए जाएंगे।
- महिला शिक्षिका को 10 गुणांक दिए जाएंगे।
- प्रथम नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक गुणांक दिया जाएगा, अधिकतम 10 गुणांक दिए जाएंगे।
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