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आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित सात के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

Sat, 31 Mar 2018 07:56 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुल्तानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुल्तानपुर Updated Sat, 31 Mar 2018 07:56 PM IST
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non bailable warrant against AAP MP sanjay singh.
sanjay singh

बिजली-पानी की मांग को लेकर सड़क जामकर प्रदर्शन करने के मामले में एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत सात आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश आरोपियों के अदालत में हाजिर नहीं होने पर दिया है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 जनवरी 2001 को बिजली-पानी की समस्या को लेकर सब्जी मंडी के निकट स्थित ओवरब्रिज के पास सड़क जाम करके सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा (तब विधायक नहीं), मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह समेत कई अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया था।
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आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को धमकाया था। तत्कालीन नगर कोतवाल अशोक सिंह ने अनूप संडा, संजय सिंह समेत नौ नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया। विवेचना पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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कोर्ट से जारी समन व जमानती वारंट पर भी आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुए। एसीजेएम चतुर्थ मनीष निगम ने पूर्व विधायक अनूप संडा, आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, कमल श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र श्रीवास्तव, विजय कुमार, सुभाष व संतोष कुमार उर्फ छंगू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी।

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