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AKTU: एकेटीयू के निलंबित रजिस्ट्रार को नहीं मिली कोई राहत, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Wed, 12 Apr 2023 03:17 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 12 Apr 2023 03:17 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने एकेटीयू के निलंबित रजिस्ट्रार के निलंबन और जांच के खिलाफ दी गई याचिका खारिज कर दी है। रजिस्ट्रार ने निलंबन के तरीके पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की थी।

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No relief for suspended ragistrar of AKTU.
- फोटो : social media

विस्तार

भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित एकेटीयू के रजिस्ट्रार सचिन कुमार सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से कोई राहत नहीं मिली। सचिन की तरफ से निलंबन व जांच के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार करते हुए, उनकी याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने दिया।

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याची की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रार के पद पर उसकी नियुक्ति राज्य सरकार ने की है, इसलिए उसे निलंबित करने व जांच कराने का अधिकार भी राज्य सरकार को है, न कि कुलाधिपति को। इस पर कुलाधिपति व एकेटीयू के अधिवक्ताओं ने विरोध जताया।
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दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस से याची को हटाने को लेकर कुलाधिपति निलंबन व जांच के आदेश दे सकता है।

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