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बेसिक शिक्षा विभाग में नई तबादला नीति जारी, जानें क्या हुए बदलाव

Wed, 14 Jun 2017 10:54 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 14 Jun 2017 10:54 AM IST
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new transfer policy in basic education
डेमो प‌िक - फोटो : डेमो पिक

बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की नई तबादला नीति जारी कर दी है। अब प्राइमरी शिक्षक पांच साल बाद ही जिले के बाहर ट्रांसफर करा सकेंगे। 

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अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए 7 से 20 अगस्त तक आवेदन किए जा सकेंगे। ऐसे तबादले 31 अगस्त तक ही हो सकेंगे। पहले अंतरजनपदीय तबादले तीन साल की सेवा के बाद होते थे।  
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बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव राज प्रताप सिंह ने मंगलवार को शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए अंतरजनपदीय स्थानांतरण नीति और जिले के अंदर समायोजन एवं स्थानांतरण नीति 2017 जारी की है। जिले के अंदर समायोजन 15 जुलाई तक किए जाएंगे। नई तबादला नीति का प्रदेश के 5 लाख 75 हजार शिक्षक इंतजार कर रहे थे।
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पांच वर्ष से पहले तबादला नहीं
अंतरजनपदीय स्थानांतरण में ऐसे नियमित शिक्षक ही आवेदन कर सकेंगे जो अपनी तैनाती या कार्यरत जिले में 31 मार्च 2017 तक पांच वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके हैं। उन्होंने इससे पहले ऐसे तबादले का लाभ नहीं लिया हो और उन्हें किसी विभागीय कार्रवाई में दंडित नहीं किया गया हो।

नीति की प्रमुख बातें
15 जुलाई तक जिले के अंदर समायोजन
30 जून तक ऑनलाइन आवेदन जिले के अंदर तबादले के लिए
7 से 20 अगस्त तक आवेदन जिले के बाहर ट्रांसफर के लिए
31 अगस्त तक ही होंगे अंतरजनपदीय तबादले, रिक्त पदों की तुलना में 25 फीसदी, शैक्षिक सत्र में सिर्फ एक बार
पति और पत्नी को एक ही जनपद में रखा जाएगा
ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्र और नगर क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होगा तबादला

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