यूपी: वाहनों के वीआईपी नंबर लेने की नई व्यवस्था लागू
प्रदेश सरकार ने सूबे में वाहनों के वीआईपी व फैंसी नंबर लेने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली में 21वां संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब सबसे पहले वीआईपी व फैंसी नंबर बोली लगाकर मिलेंगे।
इसके लिए आरटीओ ऑफिस में जब भी नई सीरीज शुरू होगी सात दिनों तक बोली लगाने के लिए समय मिलेगा। यदि बोली लगाने वाले तीन से कम हुए तो बोली की तिथि आगामी सात दिनों के लिए और बढ़ा दी जाएगी।
अभी तक सूबे में वीआईपी व फैंसी नंबर चार श्रेणियों में बेचे जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने इन चारों श्रेणियों में पहले से नंबर रखे हुए हैं। इनमें तीन हजार, छह हजार, साढ़े सात हजार व 15 हजार रुपये के नंबरों की श्रेणियां हैं। नई व्यवस्था के तहत अब सरकार पहले इन नंबरों की बोली लगवाएगी।
एक-एक सप्ताह का दो बार दिया जाएगा समय
इसके लिए एक-एक सप्ताह का दो बार समय दिया जाएगा। इसके बाद जो नंबर बचेंगे उन्हें इन्हीं श्रेणियों में रखकर बेचा जाएगा।
प्रमुख सचिव परिवहन कुमार अरविंद सिंह देव ने नियमावली संशोधन के औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि नई सीरीज शुरू होने पर सुबह 10 बजे से बोली शुरू होगी। यह सात दिनों तक खुली रहेगी।
यदि नीलामी के जरिए नंबर न बिके तो पूर्व निर्धारित शुल्क के अग्रिम भुगतान पर आवेदकों को प्रथम आगत प्रथम पावत के तहत दे दिए जाएंगे।